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टूटा मोबाइल नहीं बदलने पर 34 हजार जुर्माना


गुना। अॅानलाईन मंगाए गए मोबाइल की टूटी स्क्रीन निकालने पर कंपनी द्वारा मोबाइल वापिस नहीं करने पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर 34 हजार का जुर्माना और मोबाइल बदलने का आदेश दिया। मामले पर कंपनी की ओर से फोरम में कोई पक्ष नहीं रखा गया।
ऑनलाइन मंगाया था मोबाइल
चरण सिंह लोधा ने 25 जुलाई 15 को आनलाईन मोबाइल मंगाया था। जिसे कंपनी ने कोरियर कंपनी के माध्यम से 1 अगस्त 15 भेजा था। उपभोक्ता द्वारा कोरियर कंपनी के कार्यालय में कोरियर खोलकर देखा तो मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी। जिस पर उपभोक्ता द्वारा कंपनी के हेल्पलाईन नंबर पर बात की गई। जिस पर उन्हें टूटी मोबाइल की फोटो कंपनी के ईमेल पर भेजने के साथ मोबाइल कंपनी के पते पर भेजने की बात कही गई। मोबाइल कंपनी को भेजने के बाद जबचरण सिंह ने बात की तो उन्हें नया मोबाइल 8से 15 दिन में मिलने का आश्वासन दिया गया। लेकिन 3 सितंबर को उक्त मोबाइल कोरियर से वापस चरण सिंह पास पहुँच गया। बताया गया कि कंपनी ने कोरियर लेने से मना कर दिया है।
पत्र का भी जवाब नहीं
इसके बाद परेशान चरण सिंह द्वारा कंपनी को पत्र भी लिखा गया, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। जिस पर चरण सिंह ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। जिस पर सुनवाई के बाद फोरम ने कंपनी को मोबाइल की कीमत 2990 रुपए, कोरियर खर्चा 220 के अलावा व्यवसायिक क्षतिपूर्ति 20000, अभिभाषक शुक्ल 5000, मोबाइल बैलेंस 1000, शारीरिक कष्ट 5000 एवं वाद व्यय 3000 रुपए देने का आदेश दिया। उपभोक्ता की ओर से पैरवी दीपक भार्गव ने की।