भोपाल। मध्यप्रदेश में अब बच्चियों से रेप और महिलाओं से गैंगरेप के मामलों में दोषियों को फांसी होगी। रेप के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त शिवराज चौहान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
विधानसभा सत्र से ठीक एक दिन पहले रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 12 साल तक की बच्चियों से रेप के मामले में दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है।
साथ ही कैबिनेट ने गैंगरेप के मामले में दोषियों को मौत की सजा देने के लिए एक प्रस्ताव भी पास कर दिया है। रेप के दोषियों के खिलाफ जुर्माने और सजा को बढ़ाने के लिए दंड संहिता में संशोधन के प्रस्ताव को भी शिवराज सरकार ने हरी झंडी दे दी है।
शिवराज कैबिनेट की बैठक में दंड विधि संशोधन विधेयक 2017 पर चर्चा हुई। विधेयक के जरिए महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपियों की सजा में इजाफा करने का प्रस्ताव है। विधानसभा में पारित होने के बाद राज्य सरकार इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी।
मालूम हो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार रेप के मामले में फांसी की सजा की वकालत कर चुके हैं।